Admission Rules

  • विधि पाठ्यक्रम के विभिन्न भागो में प्रत्येक वर्ष में अलग अलग प्रवेश लेना होना
  • किसी भाग (कक्षा ) की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र को उसी भाग (कक्षा) में पुनः प्रवेश की पात्रता नई होगी
  • LLB कक्षाओं में प्रवेश देने का अधिकार केवल प्राचार्य को होगा
  • जो छात्र गंभीर आपराधिक या परीक्षा अधिनयम के अंतगर्त प्रकरणों में न्यायलय द्वारा दण्डित हो चुके हो , अथवा जिनके विरुद्ध इस प्रकार के प्रकरण न्यायलय में लंबित हो अथवा जिन्होंने प्रवेश में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न जिया हो या बल प्रयोग किया हो उन्हें प्रवेश नहीं दिया जायेगा प्रवेश के बाद यदि किसी छात्र का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा
  • परीक्षा में अनुचित साधनो के प्रयोग के दोषी को उसे जितनी अवधि तक परीक्षाओ में बैठने से वंचित किया गया है अथवा उसके अनुचित साधनो के प्रयोग का प्रकरण विचाराधीन है उस अवधि तक उन्हें प्रवेश नई दिया जायेगा
  • प्रत्येक छात्र को प्रवेश आवेदन पत्र में सही -सही जानकारी सवयं के हाथो द्वारा भरी जानी चाहिए साथ ही यह घोषित किया जाना चाइये की प्रवेश आवेदन पत्र में सभी कॉलम (१ से २१ तक) में दी गयी जानकारी पूणर्तः सत्य है , एवं कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है तथा यदि प्रवेश आवेदन फार्म में दी गयी कोई भी जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा छिपाई गयी है तो महाविधालय में प्रवेश स्वंय में निरस्त माना जायेगा और इसका पूर्ण उत्तरदायित्त्व छात्र पर ही होगा
  • विधि पाठ्यक्रम पूर्णकालिक कोर्स है विधि की पढाई के साथ किसी अन्य नियमित और पूर्णकालिक कोर्स में प्रवेश नहीं लिया जा सकता है शासकीय / अर्धशासकीय / निजी सेवादल कर्मचारी का प्रवेश इस शर्त पर दिया जायेगा कि प्रवेश के लिए ऐसा अभ्यार्थी नियोजक द्वारा दिया गया , प्रतिवर्ष का अध्ययन आवक्ष प्रमाण पत्र प्रवेश १५ दिन के अंदर प्रस्तुत करे अन्यथा प्रवेश निरस्त माना जायेगा
  • आवेदन पत्र जमा करने के उपरांत विधार्थी कि स्वंय कि जिम्मेदारी होगी कि वह शुल्क आदि कि धनराशि निर्धारित दिनांक तक भुगतान करे अन्यथा प्रवेश निरस्त माना जायेगा किसी भी विधार्थी को निर्धारित तिथि के बाद प्रवेश कि अनुमति नहीं दी जाएगी | प्रवेश लेने के उपरांत किसी भी दशा में जमा शुल्क वापिस नहीं होगा |
  • अन्य संस्थानों से आने वाले किसी छात्र को बिना स्थानांतरण प्रमाण – पत्र के प्रवेश नहीं दिया जायेगा साथ ही सेवारत व्यक्ति को अध्ययन अवकाश प्रमाण – पत्र भी देना , ऐसा न होने पर प्रवेश निरस्त माना जायेगा
  • छात्रों के प्रवेश के लिए फॉर्म जमा करते समय मूल अंकसूची Verification Officer को दिखानी होगी तथा प्रतिलिप जमा करनी होगी विधि विभाग – 1 में प्रवेश म.प्र . उच्च शिक्षा विभाग कि मेरिट के आधार पर बनाई गयी वरीयता सूची के अनुसार प्रवेश दिया जा सकेगा
  • अध्ययनकाल में अंतराल होने कि स्तथी में सवघोषित सपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा
  • उन सभी मामलो में जहाँ आवेदन पत्र जमा करने कि तिथि परीक्षा परिणाम घोसित न हुए हो , प्रत्येक अभ्यर्थी को विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक जमा करना होगा तथा प्रवेश तिथि तक न्यनतम अर्हता संबंधी अंक सूची जमा करनी होगी अन्यथा आवेदन निरस्त माना जायेगा
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